देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। उप जिला मजिस्ट्रेट रिटर्निंग आफिसर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति प्रतिबन्धित क्षेत्र में धरना, जुलूस प्रदर्शन, समूह द्वारा किसी प्रकार के भड़काने वाले तथा उत्तेजनात्मक भाषण, जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। इस आदेश के उल्लघंन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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