window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में 42 Cases पर हुई सुनवाई | T-Bharat
November 23, 2024

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अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में 42 Cases पर हुई सुनवाई

देहरादून,। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 42 Cases पर सुनवाई करते हुए 27 शिकायती Cases का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक मजहर नईम नवाब, उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें परमिंदर सिंह, मो० तस्लीम सदस्यगणों, जे.एस.रावत, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग एवं शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, उपस्थित रहे।
सुनवाई में मौ० साजिद, पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के अनुपस्थित रहने पर आयोग द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। गुलाम साबिर, जनपद हरिद्वार इदरीस, पुत्र मजीद, हरिद्वार एवं दिलशाद, पुत्र बुष्धु, जनपद हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूड़की के अयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार मो० यासीन पुत्र बुन्दु, जनपद हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, हरिद्वार एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि, रूड़की के शिकायती प्रकरण में जांच आख्या उपलब्ध न कराये जाने तथा न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जिस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए 03 दिन के अन्दर जांच आख्या व स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। रियाजुल पुत्र दीन मौ०, हरिद्वार, के शिकायती प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी, लक्सर अबरार अली, पुत्र अशफाक अली, निवासी रानीपुर, हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में सहा०पु०अ० क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के आयोग के आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। एक अनय शिकायती प्रकरण दिलबाग, पुत्र मनजीत सिंह के प्रकरण में मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम, रूड़की के आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त कर 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। जनपद देहरादून के शिकायती प्रकरण मेहन्दी हसन, पुत्र वली मौहम्मद, देहरादून, फरियाल बेगम, पत्नी तनवीर अहमद, देहरादून, नुसरत परवीन, पत्नी आफाक हुसैन, देहरादून के Casesमें नगर मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आतिथि तक जांच आख्या उपलब्ध न कराये जाने तथा न ही मा० आयोग के समक्ष उपस्थित हुए जिस पर मा० आयोग द्वारा समय पर शिकायतकर्ताआंे को न्याय न मिल पाने के कारण विलम्ब होने के सम्बन्ध में खेदव्यक्त करते हुए नगर मजिस्ट्रेट देहरादून को कारण बताओ नोटिस देते हुए एक सप्ताह के अन्दर समस्त Casesमें कार्यवाही करते हुए जांच आख्या व स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये फैसल अहमद, पुत्र मतलूब अहमद, निवासी-110 चन्दनगर, देहरादून की बहन लापता होने के शिकायती प्रकरण में पूर्व में पुलिस क्षेत्राधिकारी, नगर देहरादून द्वारा एक माह के अन्दर बहन का पता लगाये जाने संबंधी आश्वासन में आतिथि तक कोई कार्यवाही तथा न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जिस पर आयोग द्वारा खेदव्यक्त कर प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए 03 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण सहित आयोग समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरण तनवीर हाशिर, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, देहरादून के शिकायती प्रकरण में आयोग द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान वष में वरियता के आधार पर तनवीर हाशिर का स्थानान्तरण उनके इच्छित रिक्त स्थान पर करना सुनिश्चित करें। साथ ही अयूब खान, पुत्र अजीमुद्दीन, निवासी-61 अजबपुर कलां, देहरादून के शिकायती प्रकरण में थानाध्यक्ष, नेहरू कालोनी, देहरादून द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संबंधित के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा आयोग तथा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया इस कार्य हेतु आयोग द्वारा भी थाना नेहरूकालोनी पुलिस के कार्यों की सराहना की गयी।

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