window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल मेंशन करें | T-Bharat
January 30, 2026

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शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल मेंशन करें

शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया गया। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है।

शिंदे गुट पहले ही पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिह्न छीनने के बाद एकनाथ शिंदे भी शांत नहीं बैठे हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वह हर एक चाल चल रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी है। एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने।

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