रुद्रपुर । जिलाधिकारी/उप संचालक चकबन्दी युगल किशोर पंत ने निगरानी स्वीकार करते हुए अवर चकबन्दी अधिकारी किच्छा ऊधम सिंह नगर द्वारा वाद सं0 580 सन् 2000-01 अन्तर्गत धारा 9क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम अग्रेंज सिंह बनाम सरकार में पारित आदेश को अपास्त करते हुए ग्राम शिमला पिस्तौर तहसील किच्छा हाल रूद्रपुर जिला ऊधम सिंह नगर के गाटा संख्या 593/1 रकवा 0.310 है0 भूमि को वर्ग 6(1) तालाब में यथावत दर्ज करने के आदेश दिये।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम शिमला पिस्तौर तहसील किच्छा हाल रूद्रपुर जिला ऊधम सिंह नगर की खतौनी आधार वर्ष 1401 से 1406 फसली के खाता संख्या 240 के गाटा संख्या 593/1 रकवा 0.0100 है0 कुल रकवा 0.310 है0 हाल गाटा संख्या 822 रकवा 0.3000 है0 गाटा संख्या 824 रकवा 0.100 है0 कुल रकवा 0.3100 है0 वर्ग-6(1) तालाब में दर्ज था, उक्त भूमि वर्ग 6(1) तालाब होने के नाते सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। बावजूद इसके अवर न्यायालय ने घोर कानूनी त्रुटि करते हुए प्रश्नगत भूमि को उत्तरदाता संख्या 01 के नाम वर्ग 4 में दर्ज कर अपनी अधिकारिता का दुरूप्रयोग करते हुये प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया था। उन्हांेने बताया कि वर्ग 6(1) तालाब की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम कानूनन दर्ज नहीं किया जा सकता है। उन्हांेने कहा कि प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के लिये बिना धारा 9क(2) जो0च0अधि0 के अन्तर्गत दाखिल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उन्होने बताया कि भूमि धारा 11(सी) जोत चकबन्दी अधिनियमों के प्राविधानों के तहत प्रश्नगत भूमि 6(1) तालाब के नाम यथावत दर्ज किये जाने योग्य है। उन्होने बताया कि अवर न्यायालय द्वारा बिना उत्तराखण्ड राज्य सरकार को सुने प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0) जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत प्रश्नगत सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर किसी को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उपयोग तथा उपभोग करने का अधिकार नहीं है।
जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने ग्राम शिमला पिस्तौर तहसील किच्छा हाल रूद्रपुर जिला ऊधम सिंह नगर की खतौनी आधार वर्ष 1401 से 1406 फसली के खाता संख्या 240 के गाटा संख्या 593/1 रकवा 0.3100 है0 हाल गाटा संख्या 822 रकवा 0.3000है0 गाटा संख्या 824 रकवा 0.0100 है0 कुल रकवा 0.3100 है0 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.06.2001 को निरस्त कर प्रश्नगत भूमि वर्ग 6(1) तालाब में यथावत दर्ज करने के आदेश दिये।
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