window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); दुराचारी को मिला कठोर दंड | T-Bharat
November 18, 2024

TEHRIRE BHARAT

Her khabar sach ke sath

दुराचारी को मिला कठोर दंड

हरिद्वार,(Amit Kumar):नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामलें में फ़ास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 60 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 17सितंबर 2018 को ज्वालापुर क्षेत्र में एक 16 वर्षीय लड़की के घर पर उससे बलात्कार किया गया था। घटना के समय पीड़िता की मम्मी सिडकुल में नौकरी करने और उसके तीनों भाई बहन पिता के साथ गांव फतेहपुर कलां सहारनपुर गए हुए थे। पीड़िता ने आरोपी को अपने घर का दरवाजा खोंलने के लिए बुलाया था। जहां आरोपी युवक ने पीड़िता को घर पर अकेली पाकर उससे बलात्कार किया था।उसी दौरान पीड़ित लड़की के मामा वहां पहुंच गए थे। जिसपर आरोपी युवक मकान की छत पर चला गया था। पीड़ित लड़की के मामा आरोपी युवक को पकड़ कर नीचे लाए थे। आरोपी दीपक भट्ट खुद को छुड़वाकर मौके से फरार हो गया था। पीड़िता ने अपने मामा को सारी आपबीती बताई थी।इसके बाद ड्यूटी से घर लौटने पर पीड़ित लड़की ने घटना के बारे में अपनी मम्मी को बताया था।शिकायतकर्ता ने आरोपी दीपक भट्ट पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने,दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी दीपक भट्ट पुत्र रमेशचंद्र निवासी मौहल्ला घोसियान ज्वालापुर कोतवाली ज्वालापुर के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं। वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए।मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी दीपक भट्ट को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

news
Share
Share