देहरादून: प्रभारी जिला मजिस्टेªट नितिका खण्डेलवाल ने अवगत कराया है कि कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित होटलों एवं बार रेस्टोरेंटों तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामुहिक पार्टी आयोजन को जन सुरक्षाहित में प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन होटलों में पर्यटकों, अतिथियों द्वारा नव वर्ष 2021 के दृष्टिगत पूर्व से कक्ष आरक्षित कराये गए हैं, केवल ऐसे पर्यटक नववर्ष कार्यक्रम कोविड-19 की एस.ओ.पी के अनुसार सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सादे समारोह (डी.जे. लगाकर सामूहिक नृत्य करना सख्त मना है) में ही मना सकेंगे। संक्रमण की रोकथाम हेतु समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित होटल स्वामी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाएगी।
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