window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); सूचना आयोेग ने गलती स्वीकार करने पर 25 केे स्थान पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया | T-Bharat
November 16, 2024

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सूचना आयोेग ने गलती स्वीकार करने पर 25 केे स्थान पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया

देहरादून/काशीपुर:लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना समय सेे न देने की गलती स्वीकार करने पर उत्तराखंड सूचना आयोेग ने नरम रूख अपनाते हुुये 25 हजार के स्थान पर पांच हजार का अर्थदंड नगर निगम काशीपुुर के लोक सूचना अधिकारी पर लगाया है। यह आदेश सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट द्वारा दायर द्वितीय अपील संख्या 31480 का निपटारा करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह द्वारा किये गये है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने अपने 13-06-2019 के सूचना प्रार्थना पत्र से नगर निगम काशीपुर केे लोक सूचना अधिकारी से निगम केे सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन तथा 25 केे सूचना आयोग को भेजे जानेे वाले स्टेेटमेंट की सूचना 6 बिन्दुओं पर मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न कराने पर नगर आयुक्त को प्रथम अपील की गयी। जिस पर 03-09-2019 को नगर आयुक्त ने 15 दिन के अन्दर वांछित सूचनायें उपलब्ध करानेे का आदेश दिया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा नगर आयुक्त के आदेश के बाद भी सूचना न उपलब्ध कराने व नगर आयुक्त द्वारा अपने आदेश का पालन न करा पाने पर श्री नदीम ने उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। इस द्वितीय अपील संख्या 31480 का अन्तिम सुनवाई दिनांक 17-12-2020 को की गयी। इस सुनवाई से पूर्व लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्रार्थनापत्र का उत्तर उपलब्ध करा दिया।
अपील का निपटारा करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने अपनेे निर्णय व आदेश में स्पष्ट लिखा कि सूचना प्र्रदान करनेे में अत्याधिक विलम्ब हुआ हैै। लोेक सूचना अधिकारी ने स्वीकार किया कि यद्यपि मांगी गयी सूचनायें विस्तृृत किस्म की थी तथापि इतने अधिक विलम्ब से सूचना प्रदान करना उचित नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुये भविष्य में सूचनायें समय से प्रदान करने का आश्वासन दिया। विभागीय अपीलीय अधिकारी को बताया गया कि मांगी गयी सूचनायें वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत कारगर कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित हैै। अतः नगर निगम प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि अपीलकर्ता को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए न केवल सूचनायें प्रदान की जाएं बल्कि सूचना का अधिकार अधिनियम की जिस व्यवस्थाओं के अनुपालन के सम्बन्ध में उन्होंने सूचनायें मांगी है, उन व्यवस्थाओं का भली भांति अनुपालन भी किया जाए। श्री शत्रुध्न सिंह नेे समग्र परिस्थिति का मनन करने केे पश्चात कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम काशीपुर पर 5000/- की पैैनल्टी लगायी हैै। यह धनराशि उनके अप्रैल 2021 व मई 2021 के वेतन से काटकर राजकीय  कोष में जमा की जायेगी। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि अपीलकर्ता प्रदान की गयी सूचनाओं से संतुष्ट न हो तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः प्रथम अपील कर सकते हैै।

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