उच्चतम न्यायालय ने आज राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अलग-अलग सुनवाई होगी। 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू के खिलाफ दर्ज मामले में कुछ धाराएं हटा दी थीं। हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लालू के खिलाफ चारों आपराधिक मामलों में अलग-अलग सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की थी जिसे मंजूर करते हुए न्यायालय ने हर मामले में अलग-अलग सुनवाई सुनवाई करने के आदेश दिये। साथ ही अदालत ने लालू के खिलाफ हटाई गई धाराएं दोबारा मामले में जोड़ दीं हैं जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि लालू को जेल भी जाना पड़ सकता है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
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