आयकर विभाग के अनुसार, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए बैंक अकाउंट को 30 अप्रैल तक केवाइसी डिटेल्स के साथ आधार नंबर बैंक के पास दर्ज कराना होगा।
यदि 30 अप्रैल तक सेल्फ सर्टिफिकेशन और इन डिटेल्स को देने में असमर्थ रहे तब बैंक व वित्तीय संस्थाओं को आपका अकाउंट बंद करने का अधिकार होगा। हालांकि इन विवरण को पूरा करते ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।
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