अल्मोड़ा, । जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आज जिला कार्यालय के बहुउददेशीय कक्ष में एक कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर, अपवंचित वर्ग, विधवा, तलाकशुदा एवं विकलांग वर्ग के लाभार्थियों को लाभ देने तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाय की जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान आरटीई के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा दिनाॅंक 01 मार्च, 2020 तक आनलाइन वेबसाईट तजम.121ब-नाक.पद पर आवेदन कर सकते है। इस अवसर पर लाभार्थियों को पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया तथा समस्त अभिभावकों को नियत तिथि तक आवेदन करने के बारे में जानकारी दी गयी। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी, सूचना विज्ञान अधिकारी अमित लाम्बा, समन्वयक सर्वशिक्षा डा0 विद्या कर्नाटक, खण्ड शिक्षाधिकारी हिमांशु नौगई, हरीश रौतेला, सुरेश चन्द्र आर्या, तारा सिंह, चन्दन सिंह, श्याम सिंह बिष्ट, पी0एस0 जंगपागी, नरेन्द्र कुमार, समस्त प्रबन्धक जनसेवा केन्द्र अल्मोड़ा, कार्डिनेटर आजीविका परियोजना एवं समस्त सुपरवाईजर आॅगनबाड़ी उपस्थित थे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला आयोजित

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