नईदिल्ली। लोकसभा में आज आवश्यक विचार और चर्चा के बाद उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पारित हो गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता प्राधिकरणों की स्थापना करने के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि विधेयक में नियमों को सरल बनाया गया है। विधेयक के पारित होने से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिलेगा। सरकार उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के पक्ष में है।
विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का प्रस्ताव है। प्राधिकरण का उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देना और कार्यान्वयन करना है। प्राधिकरण को शिकायत की जांच करने और आर्थिक दंड लगाने का अधिकार होगा। यह गलत सूचना देने वाले विज्ञापनों, व्यापार के गलत तरीकों तथा उपभोक्ताओं के अधिकार के उल्लंघन के मामलों का नियमन करेगा। प्राधिकरण को गलतफहमी पैदा करने वाले या झूठे विज्ञापनों के निर्माताओं या उनको समर्थन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा दो वर्ष कारावास का दंड लगाने का अधिकार होगा।
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