देहरादून। उत्तराखंड में एक अक्टूबर, 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना में सम्मिलित इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। छह हजार से अधिक कार्मिक इससे लाभान्वित होंगे।
यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की नीति के अंतर्गत सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान देने को हरी झंडी दिखा दी।
मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला
सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों, उद्यमियों, युवाओं के हित के साथ ही वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के तीन मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
बनाई गई ये योजना
प्रदेश के सभी राजकीय विभागों में ऐसे कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा, जो एक अक्टूबर, 2005 या इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए थे। यानी नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पहले भर्ती का विज्ञापन निकलने अथवा भर्ती प्रक्रिया अधिसूचित होने की स्थिति में भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अभी ऐसे कार्मिक एक अक्टूबर, 2005 के बाद नियुक्ति पाने के कारण नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं।
महासंघ की मांग पूरी
मंत्रिमंडल ने सचिवालय से इतर अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी भत्ते की व्यवस्था में संशोधन किया है। वर्ष 2011 के शासनादेश के अनुसार इन कर्मचारियों को दो वर्ष में ग्रीष्मकालीन और चार वर्ष में शीतकालीन वर्दी देने का प्रविधान है। चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ अनुमन्य वर्दी बाजार भाव से देने और सिलाई की दरों में वृद्धि करने की मांग कर रहा है। सरकार ने यह मांग पूरी कर दी। इन कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष 2400 रुपये मिलेंगे।
सोलर वाटर हीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान
मंत्रिमंडल ने सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान देने का निर्णय लिया। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाटर हीटर की क्षमता के अनुसार प्रति लीटर पर 1.50 रुपये की छूट बिजली बिल में दी जाएगी।
मंत्रिमंडल में लिए गए ये फैसले
- प्रदेश के चार राजकीय विश्वविद्यालयों एवं 119 महाविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की होगी तैनाती
- गुप्तकाशी एवं कैंपटी को नगर पंचायत बनाने को स्वीकृति
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को स्वीकृति
- उत्तराखंड में नौले-धारे व नदियों को पुनर्जीवन देगा ‘सारा’-14
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