window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज | T-Bharat
November 22, 2024

TEHRIRE BHARAT

Her khabar sach ke sath

राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

सूरत, राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल को निचली अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को बताया सही

गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राहुल के इस आवेदन को माना नहीं जा सकता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

दोषी ठहराए जाने के बाद गई थी संसद सदस्यता

राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मानहानी मामले में दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी।

कोर्ट ने नहीं दी थी अंतरिम राहत

मई में भी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।

news
Share
Share