हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य धार्मिक स्थल पर अगर लाउडस्पीकर लगाना है तो अब जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाया तो आप पर जुर्माना लग सकता है और इस कार्य आपने दोहराया तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।
हरिद्वार जिला प्रशासन ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया है। उप जिलाधकारी पूरण सिंह राणा ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट और सरकार से निर्देश मिले हैं कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसकी अनुमति सिर्फ नवरात्रि या अन्य त्योहारों पर दी जा सकती है। एसडीएम ने बताया कि इसके लिए हरिद्वार को चार क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों के अलग-अलग ऑडियो लेवल तय किया है। अब हरिद्वार में लोगों को तय मानक अनुसार ही ऑडियो लेवल का इस्तेमाल करना है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो नगर निगम, मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर इस पर जुर्माना लगा सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है।
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