window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); 25 किलो पैकिंग से अधिक की बिक्री पर मिलर्स, होलसेलर्स, रिटेल और ग्राहक को देना होगा, 5% GST | T-Bharat
November 16, 2024

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25 किलो पैकिंग से अधिक की बिक्री पर मिलर्स, होलसेलर्स, रिटेल और ग्राहक को देना होगा, 5% GST

25 किलो पैकिंग से अधिक की बिक्री पर मिलर्स, होलसेलर्स, रिटेल और ग्राहक को देना होगा, 5% GST

25 किलो पैकिंग से अधिक की बिक्री पर मिलर्स, होलसेलर्स, रिटेल और ग्राहक को देना होगा, 5% GST

 

हरिद्वार। सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि सोमवार को सीबीआईसी की ओर से खाद्यान्न पर जीएसटी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।‌ उन्होंने कहा कि CBIC के अनुसार अब 25 किलो पैकिंग से अधिक की बिक्री पर मिलर्स, होलसेलर्स, रिटेल और ग्राहक को 5% GST देना होगा, ग्राहक के अलावा मिलर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स इनपुट टैक्स GST को क्लेम कर सकेंगे। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि पैकिंग 25 किलो या इससे अधिक हो वह प्री-पैकेड और लेबेलेड केटेगरी में नहीं आएगा, यानी इस पर GST नहीं लगेगी। रिटेलर 25 किलो, कम या इससे अधिक की पैकिंग को खोल कर ग्राहक से सामने उसे तोल कर बेचता है तो ग्राहक पर टैक्स नहीं लगेगा । उन्होंने कहा कि किसी डिब्बे के अंदर पैकिंग की जाती है, उदहारण के तौर पर कार्टरेज (गट्टे के डिब्बे या अन्य पैकिंग में) में 10-10 किलो आटा पैकिंग, ऐसे में प्रति नग यानी 10 किलो वाले माल पर टैक्स लगेगा । प्री-पैक्ड और लेबलेड केटेगरी का मतलब जो कमोडिटी ग्राहक के सामने पैक नहीं की जाती, अगर ग्राहक के सामने तोल कर पैकिंग की गयी तो यह टैक्स रहित हो जायेगा । यह टैक्स सभी प्रकार के अनाजों-वीट, ज्वार, बाजरा, जौ, राई, मक्का इतियादी सभी दलहनों, कृषि उत्पादों जैसे की आटा, मैदा, सूजी, मक्का एवं अन्य अनाजों का आटा या अन्य उत्पाद पर लगने जा रहा है।

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