window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); आसानी से आधार से जोड़ें पैन नंबर | T-Bharat
September 21, 2024

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आसानी से आधार से जोड़ें पैन नंबर

नई दिल्ली । आयकर विभाग ने पैन नंबर को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए एक नई ई-सुविधा शुरू की है। बता दें किकि सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर के साथ ही आधार कार्ड संख्या को भी अनिवार्य कर दिया है। आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग डॉट जीओवी डॉट इन पर एक नया लिंक शुरू किया है। इससे लोगों को अपने दोनों विशिष्ट पहचान पत्रों को जोडऩे में आसानी होगी। इस लिंक पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पैन संख्या और आधार संख्या देने के बाद आधार कार्ड में उल्लेखित नाम को दर्ज करना होगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से पुष्टि होने के बाद यह जुड़ जाएंगे। यदि कोई गड़बड़ होती है तो यूआईडीएआई द्वारा भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड की जरूरत होगी, जो आधार पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इसे कोई भी उपयोग कर सकता है।
किसी प्रकार की विफलता से बचने के लिए दोनों पहचान कार्डों पर उल्लेखित जन्मतिथि एक समान होना जरूरी है। गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोडऩा अनिवार्य कर दिया है। यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा।

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