window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत | T-Bharat
September 25, 2024

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उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत

उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत

उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत

उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने दी मंजूरी, कैंपा का ढांचा स्वीकृत


देहरादून,(Amit kumar):राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को राहत देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी दे दी है। अब उद्योग विभाग में होने वाली भर्तियां भी आयोग के तहत होंगी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष में मिली धनराशि को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोष के हिसाब-किताब के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती होगी।  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 मुद्दों पर फैसला लिया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क 326 हेक्टेयर पट्टे की भूमि देने का फैसला लिया गया है। वहीं, कैंपा योजना का प्रबंधन और नीति ढांचा स्वीकृत हुआ है, जिसमें 29 पदों को मंजूरी मिली है। सीईओ के प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने को भी मंजूरी मिली है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्त मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली-2020 में परिवर्तन किया गया है। नियम छः के स्तंभ दो में बढ़ोतरी करते हुए अब सीधा पैसा कोषागार में जमा होगा। पहले अलग-अलग जमा होता था। उत्तराखंड स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति-2020 के संबंध में फैसला लिया गया है, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का इसमें सुझाव आया था। उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन किया गया है, यह निर्णय जिलास्तर पर होगा। मोबाइल स्टोन क्रशर के लिए नियम तय किए गए हैं। रीटेल भंडारण को पांच साल की अनुमति प्रदान की गई है, पहले लाइसेंस शुल्क तीन हजार था, अब इस 25,000 किया गया है। अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर रोक लगाई गई है। उद्योग धंधों में बिचैलियों की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। अब फैक्ट्री मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कॉनट्रेक्ट कर सकेगा। म्यूचुअल कॉन्ट्रेक्ट के चलते तीन साल, पांच साल या ज्यादा का कॉन्ट्रेक्ट हो सकेगा। अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव, भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव था, लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फैसला लिया गया है। 

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