window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम | T-Bharat
September 25, 2024

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ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम
ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बंद कराया ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर, दिया अल्टीमेटम


हरिद्वार,(Amit kumar): कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तराखंड में कुछ दवाइयों की बिक्री सशर्त की गयी है। जिनमें सर्दी, जुखाम और बुखार की दवाइयों को शामिल किया गया है। राज्य में बिना डॉक्टर्स की सलाह या फिर बिना पर्चे के सर्दी, बुखार, जुखाम की सामान्य दवाइयों को बिना डॉक्टर की सलाह के बेचने पर रोक लगाई गई है। इसी के चलते प्रत्येक जनपद में लगातार मेडिकल स्टोर पर निगरानी कायम की जा रही है, और उनके द्वारा प्रतिदिन बेची जा रही फ्लू की दवा के रिकार्ड,विभाग को तलब करवाए जा रहे हैं,ताकि कोविड-19 के दौरान संक्रमण के लक्षण से जुड़ी दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक खास आदेश पारित किए हैं।  दरअसल, इस आदेश का उद्देश्य ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से जुड़े ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वे सीधे स्वास्थ्य विभाग या अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाये, न कि घर पर ही सर्दी, जुखाम और बुखार की दवाई खाकर खुद को आश्वस्त कर ले। इसी के चलते जनपद हरिद्वार में औषधि निरीक्षक अनीता भारती द्वारा,ज्वालापुर में कुछ मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। गौरव मेडिकल स्टोर की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते वहा औचक निरीक्षण किया।  फर्म संचालक द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, और साथ ही साइकोट्रापिक दवा के क्रय विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के ही, नियमों का उल्लंघन करते हुए दवा बेची जा रही थी। इसके साथ ही फर्म मे साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं पायी गई। ऐसा होना दवाइयों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अतः फर्म को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। 10 दिन के भीतर दवाइयों के सभी लेन देन के बिल प्रस्तुत करने के आदेश दिए। संतुष्ट ना मिलने पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धाराओं और नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाहि,कि जाएगी। 

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