window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगाः डीएम | T-Bharat
September 24, 2024

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शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगाः डीएम

शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगाः डीएम

शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगाः डीएम


हरिद्वार,(Amit kumar): जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को जिले में वहृद स्तर पर लागू कर जिले के अधिकांश युवाओं को योजना में आच्छाादित करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक ली। डीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण अवधि में अपनी आजीविका को छोड़ हरिद्वार लौटे प्रवासियों को फिर से आर्थिक रूप् से सबल बनाने उद्यमशील युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों की आर्थिक स्थिति को पुनः सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे।  कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारी को स्वंय का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना होगा। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग, सेवा योजन, कृषि, उद्यान, डेयरी विकास, मत्स्य, पयर्टन से सम्बंधित विभागों को ग्राम प्रधानों के माध्यम से ग्राम स्तर पर भी ऐसे प्रवासियों को चिन्हित करना होगा। आवेदक व्यक्ति को स्वयं के उद्यमध्व्यवसाय की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकध्अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकोंध्क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बंध में कोई भी जानकारी तथा मार्गदर्शन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लगातार कराया जाता रहे। ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु किसी सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासी जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आये हैं को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना है तथा पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना है।योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों व अन्य बैंकों के माध्यम से पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यावसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जाएगा जिसके सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। ‘‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’’ हेतु आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नही है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकध्वित्तीय संस्थाध्सहकारी बैंक आदि का डिफाॅल्टर नहीं होना चाहिए तथा विगत 05 वर्ष के भीतर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु 05 वर्ष पूर्व किसी स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया है और आवेदक डिफाॅल्टर नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है। योजनान्तर्गत आवेदक को केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। योजना में पंजीकरण करने हेतु आवेदक ूूू.उेल.ना.हवअ.पद पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर, मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव, महाप्रबंधक जिला उद्योग श्रीमती अंजनी रावत, मुख्य उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव, कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, सहायक निदेशक मत्स्य अनिल कुमार, सहायक निदेशक डेयरी हरिद्वार पीयूष आर्य आदि उपस्थित थे।

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