By Amit kumar
कोरोनावायरस एवं लाॅक डाउन के संदर्भ में किसी भी मीडिया माध्यम से फेक न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्चन्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव श्री दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश मेंजिला अधिकारियो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकध्पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूजपर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशलमीडिया में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने परआईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस केसंबंध में ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित नहीं की जानी है जिनसेआमजन में भय व्याप्त हो और लोकव्यवस्था बिगड़े। उधर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी सोशलमीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने केलिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह कीगलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशदिये गये हैं।
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