देहरादून, । कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने कोराना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए जनपद में संचालित समस्त जिम सेन्टर एवं स्वीमिंग-पुल तथा क्लब को 31 मार्च तक बन्द रखने के आदेश दिये हैं। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग को जनपद में आदेशों का अनुपालन करवाने के निर्देश दिये हैं। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में इसे गम्भीरता से लिया जाएगा और उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जनपद में संचालित समस्त शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, निजी शिक्षण संस्थाओं तथा स्नातक महाविद्यालयों (डिग्री कालेज) को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखने एवं जिन विद्यालयों में परिषदीय परीक्षा व महाविद्यालयों संस्थानों में परीक्षाएं संचालित हो रही है, उन्हें परीक्षा अवधि में खुले रहने के पूर्व में आदेश पारित किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने आदेश दिये हैं कि जो छात्र-छात्रा परीक्षा से सम्बन्धित नहीं है तथा जिन अध्यापकों व कार्मिकों की परीक्षा में ड्यूटी व तैनाती नही हैं उनका 31 मार्च 2020 तक वायरस संक्रमित के दृष्टिगत विद्यालय संस्थान में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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