window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-96526631-1'); परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू | T-Bharat
November 25, 2024

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परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू


देहरादून, । नगर मजिस्टेªट अनुराधा पाल ने अवगत कराया है कि गत 15 फरवरी से 30 मार्च 2020 तक सीबीएसई की कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा जनपद देहरादून में विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद के नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण स्वच्छ व सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा गोपनीयता सामग्री, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किये गये है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, टेªक्टर ट्रालियों अथवा चैपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा। आदेशों का उल्लंघन भा0द0स0 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

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