गाजीपुर, अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी व सोनू यादव के खिलाफ शनिवार यानी आज कुछ ही घंटों में फैसला आएगा।
17 मई को साक्ष्य के अभाव में किया गया था बरी
मीरहसन पर जानलेवा हमले की साजिश में मुख्तार अंसारी को इसी कोर्ट ने 17 मई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। हालांकि इससे पहले कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुका है। गैंगस्टर के मामले में आरोपित मुख्तार की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने 20 को फैसला का समय नियत किया है। इससे पहले गैंगस्टर के दो अलग-अलग मामलों में यही कोर्ट मुख्तार अंसारी को दस-दस साल की सजा सुना चुकी है।
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