रांची। चारा घोटाले के अभियुक्त आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आत्मसमर्पण करने के लिए बुधवार को रांची पहुंचे। लालू यादव गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने 24 अगस्त को लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए 30 अगस्त तक की मोहलत दी थी।
इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दी गई अंतरिम बेल की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उन्हें विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि जरूरत होने पर अब लालू का रांची के रिम्स अस्पताल में ही इलाज होगा।
लालू यादव की ओर से कोर्ट में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इलाज के लिए लालू यादव की अंतरिम जमानत तीन महीने और बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि लालू की किडनी में संक्रमण, फिस्टूला, हृदय और अन्य समस्याओं के कारण उनका इलाज अभी भी मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में होना आवश्यक है।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलील का सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने विरोध किया था जिसके बाद न्यायालय ने लालू की अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इससे पहले लालू यादव को 20 अगस्त की सुनवाई में 27 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई थी।
लालू के वकीलों ने अदालत से अनुरोध किया था कि अंतरिम जमानत की इस अवधि को कम से कम 30 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए जिससे अभियुक्त का सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कराया जा सके। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत की अवधि 30 अगस्त तक इस शर्त के साथ बढ़ा दी कि हर हाल में वह 30 अगस्त तक सीबीआई की रांची के विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। इसी आदेश के मद्देनजर लालू यादव बुधवार को पटना से रांची पहुंचे।
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