By Amit Kumar
भारत सरकार के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-15 में उद्योगों को खोले जाने के विषय में निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी उद्योग तथा Industrial Estate के सभी उद्योग खोले जाने की व्यवस्था की गई है।
सभी उद्योगों को जिलाधिकारियों से कार्य प्रारम्भ करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी Covid-19 से सम्बन्धित विभिन्न Precaution उद्योगों द्वारा लिये जाने होंगे जिसका विस्तृत उल्लेख गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाईडलाइन के Annexure-I एवं II में किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में 64129 एम०एस०एम०ई० इकाईयां तथा 327 वृहद उद्योग पंजीकृत हैं उद्योग विभाग द्वारा आवेदनों के लिए पोर्टल की व्यवस्था की गई है साथ ही निर्धारित प्रारूप पर online application भी अनुमन्य होंगी। दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को जिलाधिकारियों से चर्चा करते हुए वांछित निर्देश सभी जनपदों को प्रसारित कर दिये गये हैं। सभी आवेदन करने वाले उद्योगों को Covid-19 की S.O.P के अनुसार व्यवस्था का विवरण तथा labour के Transportation की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ देनी होगी। Covid-19 की कम्पलाइन्स की स्थिति सुनिश्चित करते हुए जिलाधिकारियों के स्तर से उद्योग चलाने की अनुमति निर्गत की जायेगी।
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