सुलतानपुर। गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहने पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को शनिवार को एमपीएमएलए न्यायालय में हाजिर होना है। 16 दिसम्बर को मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने यह आदेश दिया था। हालांकि, वकीलों की हड़ताल के चलते कुछ भी कार्रवाई होने की संभावना नहीं है।
बताते चलें कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इस पर कांग्रेस नेता पर धारा 500 भादवि में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है।
दिखाई थी राहुल गांधी की क्लिप
विजय मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।
राहुल गांधी का बयान राजनीतिक स्टंट
मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि जस्टिस लोया प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है, जिससे वह अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस बयान से पार्टीजन भी आहत हैं। मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने सुनवाई के लिए तलब किया है।
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